इंडियन रेलवे हर रोज करीब 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाती है अपने ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन) के जरिए टिकट रिजर्वेशन और ऑफलाइन माध्यम से रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा आपअधिकृत ट्रैवल एजेंसी से भी रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं।
इंडियन रेलवे प्रशासन सीट, बर्थ, कंपार्टमेंट और कैरिज को नियम के मुताबिक रिजर्व करती है। एडवांस रिजर्वेशन ज्यादातर 120 दिन पहले (सभी श्रेणियों और सभी ट्रेनों के लिए) किया जाता है। रेलवे से अक्सर सफर करने वाले को रिजर्वेशन से जुड़े नियमो को मालूम होना जरुरी है ताकि पैसे खर्च होने के बाद भी आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। रिजर्वेशन से जुड़े ऐसे ही 10 नियम जो आपको मालूम होना चाहिए।
1. एक बार में एक व्यक्ति की ओर से सिर्फ एक रिजर्वेशन फॉर्म ही स्वीकार किया जाता है , हालांकि अगर रिटर्न जर्नी भी यात्रा का हिस्सा है तो यात्री दो से तीन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है।
2. हर यात्री किसी श्रेणी में किसी यात्रा के लिए पीएनआर (पैसंजर नाम रिकॉर्ड ) बुक करवाता है तो उसे यात्रा के दौरान अपनी पहचान का कोई एक प्रूफ देना पड़ता है । यह आधार कार्ड या वोटर आईकार्ड (ओरिजनल) हो सकता है। इसके बिना माना जाएगा कि यात्री बिना टिकट सफर कर रहा है और उसी के हिसाब से उससे शुल्क वसूला जाएगा।
3. जरूरी यात्रा टिकट की खरीद के बिना आपके बैठने की जगह को रिजर्व नहीं किया जा सकता है। प्रोविजनल आधार पर आपके एकोमडेशन का रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता है।
4. जब आप कोई बर्थ रिज़र्व करते है इसका मतलब होता है की आपको सोने के लिए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक स्थान उपलब्ध करवाया जाए।
5. अगर आप यात्रा रोकना चाहते है तो आप अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते है।
6. indianrail.gov.in के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 6 टिकट ही बुक करा सकता है।
7. वो यात्री जिनकी टिकट आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) श्रेणी होती है उन्हें शुरुआती तौर पर बैठने भर के लिए सीट उपलब्ध कराई जाती है और बाद में स्थान मिलने पर उन्हें बर्थ भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। ऐसा तभी होता है जब काफी सारे यात्री अंतिम मिनटों में अपनी टिकट कैंसिल कराते हैं या समय पर स्टेशन नहीं पहुंचते हैं।
8. रिजर्वेशन काउंटर पर रिजर्वेशन का आवेदन ट्रेन के डिपार्चर (प्रस्थान) के 4 घंटे पहले तक ही स्वीकार किए जाते हैं, इसके बाद यह सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद, निर्धारित प्रस्थान से एक घंटे पहले स्टेशनों पर मौजूदा काउंटरों पर रिजर्वेशन कराया जा सकता है।
9. अगर किसी यात्री के लिए कोई सीट या बर्थ आरक्षित है तो वो यात्रा के 10 मिनट पहले तक किसी को नहीं दी जाती (यात्री के न पहुंचने की सूरत में)। रेलव प्रशासन इस पर रिजर्वेशन कैंसिल कर यह सीट या बर्थ उस यात्री को दे सकता है जिसकी टिकट आरएसी या वेटिंग लिस्ट में है।
10. जिस रेल यात्री को कन्फर्म रिजर्वेशन मिलता है या तो टिकट बुकिंग के दौरान ही उसे कोच या बर्थ अलॉट हो जाती है जिसका जिक्र उसकी टिकट में होता है।
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